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तीन गैंगेस्टर के आरापियों को दस दस वर्ष की कैंद
Updated Fri, 01 Jun 2018 11:24 PM IST
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मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रामलखन सिंह ने गैंगस्टर में तीन लोगों को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विंध्याचल थाना क्षेत्र के अमरावती गांव निवासी संगम पासी उर्फ देव चंद्र तथा उसके भाई पुददी पास उर्फ रामचंदर तथा संजय दूबे पुत्र श्रीराम निवासी दीवानघाट के खिलाफ पुलिस ने धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंगेस्टर चार्ट पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने उसका अनुमोदन कराने के बाद इनके मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने गैंगेस्टर के चार्ट के साथ आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। मामले में गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायालय ने यह माना कि आरोपियों के खिलाफ आम जनता में भय व्याप्त है। जिसके कारण इनके विरुद्घ कोई व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने एवं न्यायालय में साक्ष्य देने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध क्षम्य नहीं है। अभियुक्त संगम पासी, उसका भाई पुददी पासी व संजय दूबे को गिरोह बंद एवं समाज विरोध क्रिया कलाप अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए दस दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
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