फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   वृद्ध की हत्या में दो को उम्रकैद

वृद्ध की हत्या में दो को उम्रकैद

Fri, 08 Sep 2017 12:07 AM IST
Updated Fri, 08 Sep 2017 12:07 AM IST
विज्ञापन
वृद्ध की हत्या में दो को उम्रकैद
मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट देवकांत शुक्ला ने 12 साल पहले हुई वृद्ध बिहारी लाल की हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार की दोपहर सजा सुनाते हुए कोर्ट ने प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के पुत्र रामचरित को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार पड़री थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव निवासी एवं वादी मुकदमा रामचरित पुत्र बिहारी लाल ने 23 जुलाई 2005 को थाने में तहरीर दिया कि उसके पिता 11 बजे दिन अपने बगीचे की देखभाल के लिए गए थे। उसी समय गांव के नन्हकू यादव की भैंस बगीचे के अंदर घुस गई। इस पर उन्होंने नन्हकू की पत्नी से भैंस को बाहर ले जाने के लिए कहा। जिस पर नन्हकू की पत्नी उसके पिता को गाली देने लगी। शोरगुल होने पर उसने वहां पर देखा कि उसके पिता को नन्हकू व डाक्टर पुत्रगण हरी, हरी पुत्र झुलकुर , बुद्ध पुत्र हरी लाठी डंडे से मारपीट रहे थे। घायल होने पर उन्हें पीएचसी पड़री ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हरी तथा उसके तीन पुत्रों के खिलाफ धारा 302, 427,504 भादस के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया। मुकदमे के दौरान दो आरोपी बुद्धू और हरी की मौत हो गई। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार यादव ने सात गवाह प्रस्तुत किए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने हरी यादव के दो पुत्र नन्हकू व डाक्टर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed