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कोर्ट में पीड़िता का दर्ज कराया गया 164 का बयान ं
Updated Tue, 13 Jun 2017 12:03 AM IST
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मिर्जापुर। देहात कोतवाली में शनिवार की रात नग्न अवस्था में भाग कर अपनी आबरू बचाने वाली पीड़िता का मेडिकल करानेे के बाद द्वितीय मुख्य न्यायिक महिला मजिस्ट्रेट नित्या पांडेय की न्यायालय में सोमवार को 164 का कलम बंद बयान दर्ज कराया गया। बयान दर्ज कराने के बाद न्यायालय ने किशोरी को उसके मां व भाई को सौंप दिया। जिसे लेकर वह घर चले गए।
बता दें कि शनिवार की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के घुरूहूपट्टी मोहल्ले के एक मकान में रहने वाली एक किशोरी के साथ एक दुकानदार द्वारा दुराचार का प्रयास करते समय पीड़िता नग्न अवस्था में देहात कोतवाली में भाग कर अपनी आबरू बचाई थी। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने युवक के हवाले करने वाली उसकी मुंहबोली बुआ शीला व आरोपी उमेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। उधर सोमवार को पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद अपर जिला जज ईसी एक्ट पीएन श्रीवास्तव के न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पीड़िता का 164 का कलम बंद बयान दर्ज करानेे के लिए उसे द्वितीय मुख्य न्यायिक महिला मजिस्ट्रेट नित्या पांडेय की न्यायालय भेज कर बयान दर्ज कराया। इसके बाद पीड़िता के साथ आई उसकी मां व भाई को सौंपने का आदेश पुलिस को दिया। परिजन किशोरी को लेकर घर चले गए।
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