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मारपीट के आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

Thu, 31 Aug 2017 12:31 AM IST
Updated Thu, 31 Aug 2017 12:31 AM IST
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मारपीट के आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

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मिर्जापुर। न्यायालय जूडिशयल मजिस्ट्रेट अभिनव जैन ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को एक वर्ष की सजा के साथ 35 सौ रुपये जुर्माना लगाया।

अभियोजन के अनुसार थाना जमालपुर क्षेत्र के सहिजनी गांव निवासी एवं वादी मुकदमा तेजबली पुत्र दशरथ बियार ने 26 नवंबर 1993 को लिखित तहरीर दे कर थाना क्षेत्र के अड़ौरा गांव निवासी शिवनाथ के तीन लड़के, गणेश, सुरेश, महेश तथा दुलारे पुत्र चिरकुट के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि तेजबली अड़ौरा गांव निवासिनी सुदामा देवी जो उसकी विधवा सास हे, उसके खेत मे धान की कटाई के लिए गया था। शाम चार बजे वादी सहित गुलाब व रामदुलारे खेत में फसल काट रहे थे, उसी समय आरोपी मुज्लिम लाठी, गंड़ासा बल्लम से लैस हो कर पहुंचे और हमला कर मारते पीटते हुए चोटें पहुंचाईं। इसमें वादी तेजबली, गुलाब व रामदुलारे को गंभीर चोटें आईं थीं। तहरीर मिलने पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र कुमार गुप्ता एवं राजकुमार ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया।
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