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दस क्रशर प्लांटों से लाखों की होगी वसूली

Fri, 09 Feb 2018 11:56 PM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 11:56 PM IST
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दस क्रशर प्लांटों से लाखों की  होगी वसूली
मड़िहान/मिर्जापुर। तहसील प्रशासन ने देवरी इलाके में अवैध खनन और बिना किसी कागजात के भंडारण करने के आरोप में दस क्रशर प्लांट मालिकों से राजस्व वसूली के लिए रिपोर्ट बना कर जिलाधिकारी को भेजी है। रिपोर्ट में खनिज एवं उद्योग विभाग की ओर से राजस्व की धनराशि तय करने की बात कही गई है। धनराशि तय होते ही सभी क्रशर प्लांट मालिकों को धनराशि जमा करने का निर्देश दिया जाएगा। पैसा जमा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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एसडीएम मड़िहान सविता यादव के नेतृत्व में तहसीलदार रामजी मौर्या, खनिज विभाग के सर्वेयर रामसुरेश और मड़िहान थानाध्यक्ष केके सिंह की संयुक्त टीम ने अवैध खनन की शिकायत मिलने पर 17 जनवरी को मड़िहान देवरी में औचक छापा मारा था। इस दौरान अवैध खनन एवं बिना कागजात के भंडारण होना पाया था। खनन क्षेत्र के सीमांकन के बाद तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध खनन कराने के आरोप में दस क्रशर प्लांट संचालकों से राजस्व वसूली के लिए उसकी रिपोर्ट बना कर जिलाधिकारी को भेजी है। इस रिपोर्ट में बिसुंदरपुर निवासी क्रशर प्लांट संचालक बृजेश चंद्र द्विवेदी की ओर से 2885 घन मीटर, जगदीश तिवारी निवासी डीजे कालोनी मिर्जापुर की ओर से 1865 घन मीटर अवैध खनन कराना बताया गया है। इसी प्रकार गिरजा स्टोन के शंभूनाथ यादव, रमेश, यादव पुत्र बिन्नर यादव निवासी दवेरी मड़िहान की ओर से बिना किसी कागजात के करीब पांच हजार घन मीटर गिट्टी का भंडारण पाया गया है। शिल्पी श्रीवास्तव पत्नी राहुल श्रीवास्तव के यहां कार्यरत जवाहर पुत्र गुलाब निवासी सेमरी बिहसड़ा तथा तुलसी अग्रहरि, तीरथ अग्रहरि संतोष अग्रहरि की ओर से 298 घन मीटर, सांई स्टोन संतोष उपाध्याय पुत्र रामधनी उपाध्याय राईपुर थाना सुरेरी जिला जौनपुर की ओर से 355 घन मीटर अवैध खनन कराना पाया गया। गणेश इंटर प्राइजेज क्रशर प्लांट के मालिक विजय कुमार गर्ग के यहां 1030 घन मीटर गिट्टी का बिना कागजात के भंडारण पाया गया था। दुर्गा स्टोन के मालिक अखिलेश दूबे निवासी बिसुंदरपुर की ओर से 849 घनमीटर, अविनाश स्टोन के विकास कुमार तथा इनके यहां कार्यरत सतीश तिवारी निवासी दशरथपुर मेजा इलाहाबाद की ओर से 2722 घन मीटर गिट्टी भंडारण पाया गया था। इनके भंडारण का कागजात पाया गया लेकिन इनके क्रशर प्लांट के चारों तरफ चहारदीवारी नहीं थी। वहीं जेबीएस स्टोन के जयपाल गुप्ता, निवासी बरकछा, गुरुकृपा स्टोन बबलू सिंह और लवकुश दूबे को बिना कागजात के भंडारण का आरोपी पाया गया। इन सबसे रायल्टी वसूल करने के लिए खनिज और उद्योग विभाग से जुर्माना तय करने के लिए कहा गया है। जुर्माना तय होने के बाद उसकी वसूली की जाएगी। इस धनराशि को जमा नहीं करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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