फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   गांजा तस्कर को दस वर्ष की कड़ी कैद

गांजा तस्कर को दस वर्ष की कड़ी कैद

Wed, 01 Nov 2017 12:19 AM IST
Updated Wed, 01 Nov 2017 12:19 AM IST
विज्ञापन
गांजा तस्कर को दस वर्ष की कड़ी कैद
विज्ञापन

मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आलोक पांडेय ने गांजा तस्करी करने के एक आरोपी का जुर्म सिद्ध हो जाने पर मंगलवार को दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया।

अभियोजन अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र के नरैना कला गांव निवासी बृजेश पांडेय को 13 सितंबर 2013 को चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चौधरी ने नरैया स्थित शिव मंदिर के पास से दोपहर में पकड़ा। उसके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इस्लाम अहमद ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया, जिसकी सुनवाई न्यायालय ने मंगलवार को की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं की दलील के मददेनजर न्यायालय ने बृजेश पांडेय को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed