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हेरोइन तस्कर को पांच वर्ष की सजा

Fri, 14 Jul 2017 01:03 AM IST
Updated Fri, 14 Jul 2017 01:03 AM IST
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हेरोइन तस्कर को पांच वर्ष की सजा
मिर्जापुर। दो अलग-अलग मामलों में हेरोइन तस्कर को पांच वर्ष की कड़ी कैद के साथ 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आलोक पांडेय ने की है। कोतवाली शहर क्षेत्र के किशुन प्रसाद की गली निवासी हेरोइन तस्कर को पुलिस ने सात वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया था। अभियोजन अनुसार थाना कोतवाली शहर के किशुन प्रसाद की गली के निवासी हेरोइन तस्कर अनूप मालवीय उर्फ टाइगर को कोतवाली शहर की पुलिस ने छह अक्तूबर 20010 को जीआईसी गेट महुवरिया के पास से सौ ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। क्षेत्राधिकारी द्वारा मादक पदार्थ के भौतिक सत्यापन के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। भौतिक सत्यापन में हेरोइन की पुष्टि होने के बाद अभियुक्त का एनडीपीएस एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया गया था। वहीं इसके पूर्व एक अन्य मामले में भी 30 मार्च 2006 को किशुन प्रसाद की गली के मोड़ पर शीतला मां के मंदिर के पास से भी अनूप मालवीय को 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। इन दोनों मामलों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आलोक पांडेय की अदालत में हो रही थी। जिसमें अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इस्लाम अहमद ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया था। दोनों मामलों की सुनवाई न्यायालय ने सोमवार को किया था। गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने एक मामले में अनूप मालवीय को दो वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये से दंडित किया जबकि दूसरे मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया।
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