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Mirzapur News: भूसा जिले से बाहर ले जाने पर लगा प्रतिबंध

Fri, 17 May 2024 05:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2024 05:36 AM IST
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Ban on taking straw out of the district
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को गोवंश आश्रय स्थल खोलने तथा उसके संचालन के लिए बनी जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जिले से बाहर भूसा ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। साथ ही गोवंश आश्रय स्थलों में रह रहे गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा खरीदकर उनका भंडारण करने का निर्देश दिया।
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जिलाधिकारी ने 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भूसा की खरीद करने की हिदायत दी। साथ ही ढुलाई के अलावा लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए अलग से दर निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस विकास खंड ज्यादा संंख्या में गोवंश आश्रय स्थल हैं, वहां अतिरिक्त कैटल कैचर की खरीद की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में स्थित गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर वहां व्याप्त समस्याओं का निपटारा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय स्थलों के आस-पास चरागाह के लिए स्थान चिह्नित कर हरे चारे की बोआई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही बरसात के मौसम के लिए अतिरिक्त शेड तथा और जरूरी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने पशु चिकित्साधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों से बड़े किसानों तथा गणमान्य लोगों से संपर्क कर भूसा दान करने के लिए अपील करने को भी कहा। बैठक में सीडीओ विशाल कुुमार, सभी एसडीएम, पशु चिकित्साधिकारी आदि मौजूद रहे।
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