फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Bail plea of kidnapping accused canceled

अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Tue, 29 Sep 2020 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2020 12:27 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of kidnapping accused canceled
मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से दो बहनों का अपहरण करने के आरोपी की जमानत की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र कुमार मिश्रा ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

लालगंज के एक गांव से 13 जुलाई 2020 की शाम को पांच बजे छह वर्षीय और 18 माह की दो बहने खेल रही थी। सह आरोपी 18 माह की लड़की को लेकर भागने लगा। बड़ी लड़की ने पीछा किया तो उसे भी बाइक पर बैठा कर भागने लगा। लड़कियों ने शोर मचाया। दोनों लड़कियां बाइक से गिरकर घायल हो गई। लड़कियों के पिता ने शोभनाथ दुबे और सह आरोपी पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। सह आरोपी ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए अपना तर्क न्यायालय में दिया। जमानत का विरोध कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि अपहरण करना गंभीर अपराध है। अधिवक्ता की दलील और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed