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अप्रैल माह में भरे गए मात्र 51 आन लाइन लाइसेंस
Mirzapur
Updated Mon, 07 May 2012 12:00 PM IST
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मिर्जापुर। खाद्य एवं औषधीय विभाग ने खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यापारियों की सुविधा के लिए फरवरी माह से आन लाइन लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में अप्रैल माह में जनपद के 51 व्यापारियों के आनलाइन लाइसेंस बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि आनलाइन लाइसेंस बनने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता आएगी। पर जानकारी और जागरूकता का अभाव में इस व्यवस्था की सफलता की राह में रोड़ा साबित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश शासन ने पांच अगस्त 2011 से फूड खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू किया है। इसके तहत फरवरी 2012 से जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने जनपद के दवा छोड़ अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़े छोटे-बड़े सभी व्यापारियों के लाइसेंस आन लाइन बनान शुरू कर दिया है। जिसके अंतर्गत उद्योग बंधु वेव साइड पर निवेश मित्र में व्यापारी आन लाइन पंजीयन करा सकते है। इसके अंतर्गत जिन खाद्य व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर 12 लाख से ऊपर है, उन्हें विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस न होने पर पांच लाख रुपये जुर्माना व छह माह की कैद का प्रावधान है, वहीं 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं होने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। अप्रैल माह में जिले के मात्र 51 व्यापारियों ने ही आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया है।
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उत्तर प्रदेश शासन ने पांच अगस्त 2011 से फूड खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू किया है। इसके तहत फरवरी 2012 से जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने जनपद के दवा छोड़ अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़े छोटे-बड़े सभी व्यापारियों के लाइसेंस आन लाइन बनान शुरू कर दिया है। जिसके अंतर्गत उद्योग बंधु वेव साइड पर निवेश मित्र में व्यापारी आन लाइन पंजीयन करा सकते है। इसके अंतर्गत जिन खाद्य व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर 12 लाख से ऊपर है, उन्हें विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस न होने पर पांच लाख रुपये जुर्माना व छह माह की कैद का प्रावधान है, वहीं 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं होने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। अप्रैल माह में जिले के मात्र 51 व्यापारियों ने ही आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया है।
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