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24612 वादाें का हुआ निस्तारण
Mirzapur
Updated Mon, 08 Dec 2014 05:30 AM IST
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मिर्जापुर। सर्वोच्च न्यायालय एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 24612 वादाें का निस्तारण किया गया तथा 24 मोटर दुर्घटनाग्रस्त परिवार को 62 लाख, 41 हजार रुपये प्रतिकर बीमा कंपनी से दिलाया गया।
दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत तथा प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन इलाहाबाद बैंक, यूपी ग्रामीण इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित 53 लोक अदालतों का गठन कर किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर किया। जनपद न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने नौ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा दो फौजदारी अपील वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया। द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने चार अन्य प्रकीण वाद निस्तारित किए। अपर जिला जज मो. रियाज ने दो मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा विद्युत अधिनियम के नौ वादों के साथ 89 वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर किए। एडीजे विवेक कुमार दूबे ने चार वाद आैर एडीजे देवेंद्र सिंह ने नौ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किए। सिविल जज (सीडि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार शुक्ल ने 208 सक्सेशन वादों का निस्तारण कर याचीकर्ताआें के पक्ष में 43 लाख, 17 हजार रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए।
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दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत तथा प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन इलाहाबाद बैंक, यूपी ग्रामीण इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित 53 लोक अदालतों का गठन कर किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर किया। जनपद न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने नौ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा दो फौजदारी अपील वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया। द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने चार अन्य प्रकीण वाद निस्तारित किए। अपर जिला जज मो. रियाज ने दो मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा विद्युत अधिनियम के नौ वादों के साथ 89 वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर किए। एडीजे विवेक कुमार दूबे ने चार वाद आैर एडीजे देवेंद्र सिंह ने नौ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किए। सिविल जज (सीडि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार शुक्ल ने 208 सक्सेशन वादों का निस्तारण कर याचीकर्ताआें के पक्ष में 43 लाख, 17 हजार रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए।
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