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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   2008 Malegaon Blast Case Accused Sudhakar Chaturvedi of mirzapur acquitted by NIA court

Malegaon Blast: मालेगांव केस के आरोपी सुधाकर कोर्ट से बरी, मिर्जापुर के इस शख्स ने कहा- सत्य की जीत हुई

Thu, 31 Jul 2025 02:41 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: प्रगति चंद Updated Thu, 31 Jul 2025 02:41 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जिगना के धौरूपुर निवासी सुधाकर चतुर्वेदी को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में सुधाकर समेत सात आरोपियों को बरी किया गया है। 

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2008 Malegaon Blast Case Accused Sudhakar Chaturvedi of mirzapur acquitted by NIA court
NIA court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित के साथ सात आरोपियों में सुधाकर चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है। सुधाकर चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जिगना के धौरूपुर के रहने वाले हैं। 

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बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मालेगांव में रमजान के महीने में एक जबरदस्त धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि, आरोपियों की गिरफ्तारी के 17 साल बाद अब एनआईए कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र के आतंक-रोधी दस्ते (एटीएस) की जांच में कई खामियां मिलने की बात कही। 
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साथ ही इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी न पेश किए जाने का मामला उठा। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला करीब 17 साल बाद आया है। इस मामले में एक आरोपी को तो 2011 में जमानत मिल गई थी, लेकिन छह आरोपी आठ साल तक जेल में बंद रहे और उन्हें 2017 में जमानत मिली। 

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