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सपा नेता पर आचार सहिंता का मुकदमा

Sat, 02 Dec 2017 12:38 AM IST
Updated Sat, 02 Dec 2017 12:38 AM IST
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सपा नेता पर आचार सहिंता का मुकदमा

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मिर्जापुर। मतगणना समाप्त होने के बाद मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले सपा नेता डा.अरविंद श्रीवास्वत के विरुद्घ शुक्रवार की शाम सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कटरा कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया।

सेक्टर 14 के सेक्टर मजिस्ट्रेट स्वदेश कुमार कटरा कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता डा. अरविंद श्रीवास्वत 29 नवंबर को नगर निकाय चुनाव मिर्जापुर में हुए मतदान के दौरान कटरा कोतवाली क्षेत्र के पालिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए बूथ पर मतदान करने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मतदान की गोपनीयता भंग करते हुए अपने बैलेट पेपर को सार्वजनिक कर उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। जिसकी जानकारी होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी बिमल कुमार दुबे ने इसे गंभीरता से लिया और मतदान की गोपनीयता को भंग करने के आरोप में अरविंद श्रीवास्तव के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। डीएम के निर्देश पर मतगणना समाप्त होने के बाद आरोपी के विरुद्घ तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने डा. अरविंद श्रीवास्वत पर आचार संहित का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
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