फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The extortionists surrendered in court

रंगदारी मांगने वाले बदमाशों ने कोर्ट में किया समर्पण

Sat, 05 Jul 2025 02:01 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jul 2025 02:01 AM IST
विज्ञापन
The extortionists surrendered in court
रोहटा। गांव रोहटा में किराना व्यापारी से रंगदारी मांगने और गोलीबारी की घटना में शामिल बदमाशों ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी कोर्ट पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई का इंतजार ही करती रह गई।
विज्ञापन

गांव रोहटा निवासी योगेंद्र पुत्र गिरी प्रसाद बिंदल की बस स्टैंड के पास किराना की दुकान है। करीब 15 दिन पूर्व से दो बदमाश लगातार उसकी दुकान पर आकर हथियारों के बल पर रंगदारी की मांग कर रहे थे। व्यापारी ने जब इस संबंध में पुलिस से शिकायत की तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्थिति तब और बिगड़ गई, जब आरोपियों ने व्यापारी के घर पर फायरिंग कर दी। भय और असुरक्षा के चलते व्यापारी को अपना व्यापार बंद कर परिवार सहित गांव छोड़कर जाना पड़ा। पुलिस की इस उदासीनता की खबर जब उच्चाधिकारियों तक पहुंची, तब जाकर पुलिस हरकत में आई।
विज्ञापन

घटना के बाद पीड़ित व्यापारी के बहनोई जोगेंद्र गिरी निवासी माधवपुरम की तहरीर पर गांव के ही जितेंद्र और धर्मेंद्र के खिलाफ का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई धीमी रही, जिसका फायदा उठाकर आरोपी बदमाशों ने दो दिन पूर्व कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि, पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात कह रही है। व्यापारी को सुरक्षा देने में विफलता और आरोपियों को पकड़ने में असफलता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed