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सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ गुंडा एक्ट और जिला बदर की तैयारी

Mon, 05 Mar 2018 04:03 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Updated Mon, 05 Mar 2018 04:03 PM IST
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SP leader Atul Pradhan on will be action to Gunda Act and District Badar
अखिलेश यादव के साथ अतुल प्रधान

सपा नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान के खिलाफ प्रशासन ने गुंडा एक्ट और जिला बदर की तैयारी कर ली है। पढ़ें पूरी खबर...

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मेरठ में सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ प्रशासन ने गुंडा एक्ट और जिला बदर की तैयारी कर ली है। नोटिस तामील न होने से कार्रवाई अटकी है। हालांकि करीब ढाई माह पहले जारी हुए इस नोटिस के रविवार सुबह नौचंदी थाना क्षेत्र के माध्यम से तामील होने की बात उन्होंने स्वीकार की। 
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मेडिकल थाना पुलिस की रिपोर्ट पर एडीएम नगर ने सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई के लिए दिसंबर माह में नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने नोटिस तामील कराने की जिम्मेदारी मेडिकल थाना पुलिस को देते हुए 21 दिसंबर 2017 को अतुल प्रधान से एडीएम सिटी कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो पुलिस रिपोर्ट के गुणदोष के आधार पर गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई कर दी जायेगी।
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पढ़ें : PM मोदी को लेकर विवादित बोल बोलने वाले सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अतुल को बताया विवि कैंपस निवासी 

SP leader Atul Pradhan on will be action to Gunda Act and District Badar
पत्नी के साथ अतुल प्रधान

एडीएम सिटी की कोर्ट से जो नोटिस जारी हुआ, उसमें अतुल प्रधान को चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस निवासी दर्शाते हुए नोटिस मेडिकल थाना पुलिस को भेज दिया गया। जबकि अतुल प्रधान नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में रहते हैं।

सत्ता के दबाव में हो रही है कार्रवाई 
अतुल प्रधान का कहना है कि नोटिस सिर्फ दिखावे के लिए है, सत्ता के दबाव में प्रशासन उन पर कार्रवाई का मन बना चुका है। मैं लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार की पोल खोल रहा हूं। भाजपाई इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हमारी आवाज और बुलंद होकर निकलेगी। 

प्रशासन ढाई माह पहले जारी कर चुका है नोटिस
अपर जिलाधिकारी नगर मुकेश चंद्र ने बताया कि नोटिस तामील न होने से कार्रवाई अटकी है। नोटिस तामील होने की रिपोर्ट आने के बाद यदि अतुल प्रधान कोर्ट में आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं तो तय समय बीतने के बाद उन पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई तय कर दी जायेगी।

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