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सौरभ हत्याकांड: अभियोजन ने मांगी फांसी, बचाव पक्ष ने बेटियों के भविष्य की दी दलील, सजा पर फैसला जल्द

Wed, 14 Oct 2026 01:11 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 14 Oct 2026 01:11 PM IST
सार

अभियोजन पक्ष ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के लिए मौत की सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने दो बेटियों के भविष्य और पालन-पोषण का हवाला देकर कम सजा देने की अपील की। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा से लंच के बाद सजा पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।

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Saurabh Rajput Murder Case: Prosecution Seeks Death Penalty, Defence Cites Daughters’ Future
अभियोजन पक्ष के वकील - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर आज फैसला सुनाया जाना है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सजा को लेकर अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं।

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अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने मुस्कान की दो बेटियों के भविष्य और पालन-पोषण का मुद्दा उठाते हुए कम सजा देने की अपील की।
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इस चर्चित मामले में अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। सजा पर बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे। अदालत इन दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाएगी।
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यह भी पढ़ें: मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की ऑनलाइन हुई पेशी, सजा से पहले कोर्ट ने पूछा- कुछ कहना है?

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अभियोजन पक्ष ने कहा- अपराध की गंभीरता को देखते हुए मिले कड़ी सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अदालत से दोनों दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वारदात की क्रूरता, पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वासघात और शव को छिपाने के लिए अपनाए गए तरीके को अपनी दलीलों का आधार बनाया।

अभियोजन की दलील के मुताबिक, मुस्कान ने सौरभ राजपूत से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने यह भी रखा कि हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में छिपाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसी सजा दी जानी चाहिए, जिससे समाज में कानून के प्रति भरोसा मजबूत हो और गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश जाए।

बचाव पक्ष ने दो बेटियों के भविष्य का दिया हवाला
दूसरी ओर, बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने दोषियों के लिए नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने अदालत के समक्ष मुस्कान की दो बेटियों के भविष्य और उनके पालन-पोषण से जुड़ा मुद्दा उठाया।

बचाव पक्ष की दलील थी कि दोनों बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सजा तय करते समय इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, मुस्कान की बड़ी बेटी ननिहाल में रह रही है, जबकि छोटी बेटी जेल में उसके साथ है।

बचाव पक्ष ने इन परिस्थितियों के आधार पर अदालत से कम सजा देने का अनुरोध किया। अब अदालत को अभियोजन की ओर से उठाए गए अपराध की गंभीरता के पहलुओं और बचाव पक्ष की ओर से पेश की गई परिस्थितियों पर विचार करना है।

यह भी पढ़ें: सौरभ हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की सजा पर फैसला कुछ देर में, कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की हुई तीखी बहस

नीला ड्रम केस में फैसले का इंतजार, मेरठ से प्रदेशभर की निगाहें अदालत पर
सौरभ राजपूत हत्याकांड ने अपनी क्रूरता और जांच के दौरान सामने आए घटनाक्रम के कारण देशभर में चर्चा बटोरी थी। पुलिस जांच में जुटाए गए साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के बाद अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया था। अब मामला सजा तय किए जाने के चरण में है।

बुधवार को सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने जहां फांसी की मांग की है, वहीं बचाव पक्ष ने बेटियों के भविष्य का हवाला देकर राहत देने की अपील की है।

जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत से लंच के बाद फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। अदालत का अंतिम आदेश ही स्पष्ट करेगा कि दोनों दोषियों को किस प्रकार की सजा दी जाती है।

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