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सलमान-शाहरुख के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Tue, 26 Jan 2016 02:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ Updated Tue, 26 Jan 2016 02:13 AM IST
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salman and shahrukh khan
स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को कोई विशेष आधार न पाते हुए खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता इस मामले में मुख्य रूप से पीड़ित प्रतीत नहीं होता है। यदि कोई पीड़ित था तो वह मंदिर कमेटी थी। परंतु उसकी तरफ से कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया।
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यह था मामला
वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी भरत राजपूत ने गिरजा शंकर शर्मा अधिवक्ता की तरफ से स्पेशल सीजेएम कोर्ट में मुख्य रूप से तीन आपराधिक धाराओं के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें अभिनेता सलमान और शाहरुख खान के अलावा वाई कोम 18 मीडिया कंपनी और यू ट्यूब के सीईओ और बिग बोस के डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड को प्रतिवादी बनाया था।
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प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि विगत 20 दिसंबर 2015 की रात कलर्स चैनल पर बिग बोस नामक कार्यक्रम दिखाया गया। जिसमें एक दृश्य में दोनों अभिनेताओं को जूते पहनकर काली मां के मंदिर में जाते हुए दिखाया गया। जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बेहद ठेस पहुंची है। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर पत्रावली निर्णय के लिए 24 जनवरी के लिए रिजर्व कर ली है।
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कोर्ट में चलाकर देखी थी सीडी
याचिका पर बहस के दौरान संबंधित प्रोग्राम की सीडी को विगत सोमवार को न्यायालय में लैपटॉप पर चलाकर देखा गया था। कोर्ट ने सीडी को देखने के बाद पत्रावली में रखे जाने के आदेश भी जारी किए थे।

कोर्ट ने नहीं माना आधार
स्पेशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश पारित किया कि इस मामले में यदि कोई पीड़ित था तो वह मंदिर कमेटी थी। परंतु उसकी तरफ से कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। वहीं, न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ मंदिरों में कपडे़ के जूते पहनकर जाने की भी अनुमति है। कोर्ट ने इस मामले में कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध न पाते प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।


डीजे कोर्ट जाएंगे
याची भरत राजपूत के अधिवक्ता गिरजा शंकर शर्मा ने कहा कि वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। परंतु इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए इसके खिलाफ न्यायालय जिला जज (डीजे कोर्ट) में अपील दायर करेंगे।
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