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यूपी: एमबीबीएस के 96 छात्र दोषी, 24 को तीन माह के लिए किया निष्कासित, ये है मामला
Wed, 18 Sep 2019 12:08 AM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Wed, 18 Sep 2019 12:08 AM IST
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राजकीय मेडिकल कॉलेज
- फोटो : अमर उजाला
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सहारनपुर जिले में पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में पार्टी और हंगामा करने वाले एमबीबीएस के 96 छात्रों को जांच के बाद दोषी पाया गया है। इनमें से 24 छात्रों को तीन माह के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है और दो सप्ताह के लिए शैक्षिक सत्र से भी वंचित कर दिया गया है। साथ ही दोषी 96 छात्रों को अर्थदंड दिया गया है। प्राचार्य ने संबंधित विभागों के वार्डनों एवं प्रोफेसरों को कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से अमल कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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सरसावा में अंबाला रोड स्थित शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में शनिवार रात को एमबीबीएस छात्रों द्वारा किए गए हंगामा किया गया था। इस मामले में कॉलेज की अनुशासन समिति के द्वारा जांच के बाद रिपोर्ट पेश की गई।
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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुमति के बिना पार्टी करने और हंगामा करने के दोषी छात्रों की पहचान कर ली गई है। एमबीबीएस 2016 के बैच में 46 छात्र दोषी पाए गए हैं। इनमें 24 छात्र सप्लीमेंटरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले भी शामिल हैं। इन 24 छात्रों को तीन माह के लिए हॉस्टल से और दो सप्ताह के लिए शैक्षणिक सत्र से निष्कासित कर दिया गया है।
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इसके साथ ही पार्टी में 2016 बैच के अन्य 22 छात्रों की भी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए सभी 46 छात्रों पर प्रति छात्र दो हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्राचार्य ने बताया कि अनुशासन समिति द्वारा की जांच में हंगामा करने वालो में एमबीबीएस 2017 बैच के 50 छात्र भी दोषी पाए गए।
इन सभी छात्रों पर भी दो हजार रुपये प्रति छात्र अर्थदंड लगाया गया है। इस मामले में प्राचार्य ने नोटिस जारी किया है। निर्देश दिए हैं कि एमबीबीएस के 2016 और 2017 बैच के हॉस्टल के वार्डन नोटिस पर कार्रवाई करने में कोई नरमी नहीं बरतें। हॉस्टलों के कमरे खाली कराकर ताला लगा दें। प्रोफेसरों को भी निर्देशित किया गया है कि नोटिस में लगाया दंड प्रभावी रूप से लागू करें और दोषी छात्रों को निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र से दूर रखें।
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