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मेरठ: छात्रवृत्ति घोटाले में पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को दो साल कैद
Fri, 20 Dec 2019 05:26 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Fri, 20 Dec 2019 05:26 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
मेरठ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में लिसाड़ी गेट स्थित आशियाना पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य मो. शमशाद को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अलखिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष तनसीर अहमद ने मदरसों और स्कूलों द्वारा अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़पने की डीएम से शिकायत की थी।
मामले में सीडीओ ने जांच टीम गठित की थी। जांच के दौरान प्रधानाचार्य ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को दस्तावेज दिखाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद स्कूल को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद स्कूल ने छात्रवृत्ति का भुगतान चेक के माध्यम से न करके नकद किया। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। इसके तहत न्यायालय से सजा सुनाई।
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मामले में सीडीओ ने जांच टीम गठित की थी। जांच के दौरान प्रधानाचार्य ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को दस्तावेज दिखाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद स्कूल को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद स्कूल ने छात्रवृत्ति का भुगतान चेक के माध्यम से न करके नकद किया। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। इसके तहत न्यायालय से सजा सुनाई।
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