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Meerut News: तालाब की जमीन पर कब्जा, 25 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। दौराला क्षेत्र के गांव दादरी में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मटौर गांव के हल्का लेखपाल राकेश की तहरीर पर की गई है। आरोप है कि न्यायालय और प्रशासन के आदेशों के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।
लेखपाल ने दौराला थाने पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि दादरी गांव में खसरा नंबर 440, रकबा 1.4420 हेक्टेयर की भूमि तालाब की सार्वजनिक सरकारी संपत्ति है। इस भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) दिल्ली में भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार सरधना द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई थी और जिलाधिकारी द्वारा भी आदेशों की पुष्टि की गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने आदेशों की अनदेखी करते हुए कब्जा नहीं हटाया।
राकेश ने बताया कि कई बार नोटिस और मौके पर चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। आरोपियों में गांव निवासी अनिकेत, सनिकेत, स्वाति, हरकरण, रोहताश, रामचरण, कटार सिंह, इंद्रजीत, ओमपाल, सुभाष उर्फ नरेश, भूरे उर्फ राजेश, रामसिंह, ईश्वर, विक्रम, हरवीर, जयवीर, संतराम, विश्राम, धर्मपाल, प्रवेश, रामबल, नरेंद्र, वीरेंद्र, जिले और भरत शामिल है। दौराला पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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दौराला। दौराला क्षेत्र के गांव दादरी में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मटौर गांव के हल्का लेखपाल राकेश की तहरीर पर की गई है। आरोप है कि न्यायालय और प्रशासन के आदेशों के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।
लेखपाल ने दौराला थाने पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि दादरी गांव में खसरा नंबर 440, रकबा 1.4420 हेक्टेयर की भूमि तालाब की सार्वजनिक सरकारी संपत्ति है। इस भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) दिल्ली में भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार सरधना द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई थी और जिलाधिकारी द्वारा भी आदेशों की पुष्टि की गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने आदेशों की अनदेखी करते हुए कब्जा नहीं हटाया।
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राकेश ने बताया कि कई बार नोटिस और मौके पर चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। आरोपियों में गांव निवासी अनिकेत, सनिकेत, स्वाति, हरकरण, रोहताश, रामचरण, कटार सिंह, इंद्रजीत, ओमपाल, सुभाष उर्फ नरेश, भूरे उर्फ राजेश, रामसिंह, ईश्वर, विक्रम, हरवीर, जयवीर, संतराम, विश्राम, धर्मपाल, प्रवेश, रामबल, नरेंद्र, वीरेंद्र, जिले और भरत शामिल है। दौराला पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।