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सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामला: होली के बाद 21 दुकानदारों को खाली करना होगा अवैध काॅम्पलेक्स, नोटिस चस्पा

Tue, 11 Mar 2025 05:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 11 Mar 2025 05:31 PM IST
सार

मेरठ के सेंट्रल मार्केट के 661/6 के आवासीय भवन में बनाए गए व्यवसायिक कांपलेक्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। होली के बाद यहां  661/6 के आवासीय भवन में 21 दुकानदारों को अवैध काॅम्पलेक्स खाली करना होगा।

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Notices to vacate shops have been pasted on 21 shopkeepers in Central Market 661/6
मेरठ का सेंट्रल मार्केट का वह कांप्लेक्स, जिसे लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ के सेंट्रल मार्केट के 661/6 के आवासीय भवन में बनाए गए व्यवसायिक कांपलेक्स पर सोमवार को आवास एवं विकास विभाग ने 22 दुकानदारों के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया। इसमें 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश का हवाला देते हुए दुकानें खाली करने को कहा गया है। दुकानदारों द्वारा अभी तक अवैध निर्माण न हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दुकानदारों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण में होने वाले खर्चे को वसूलने की स्थिति से अवगत कराया गया है।
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शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट के 661/6 के मामले में 17 दिसंबर 2024 को मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी परदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने सुनवाई कर आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर हुए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व 2014 में हाईकोर्ट भी ध्वस्तीकरण का आदेश दे चुका है।
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Notices to vacate shops have been pasted on 21 shopkeepers in Central Market 661/6
मेरठ का सेंट्रल मार्केट - फोटो : अमर उजाला


दरअसल, शास्त्रीनगर सेक्टर-6 मकान संख्या 661 एक आवासीय भवन है, जिसमें कॉम्पलेक्स बना दिया गया। इसी के मामले में सुनवाई पर आदेश पारित हुए थे। तीन महीने में अवैध कांपलेक्स को खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आवास एवं विकास परिषद की ओर से सर्वे किया गया। इसके मुताबिक शास्त्रीनगर में 1473 ऐसे आवासीय भवन हैं, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। इसके तहत आवास एवं विकास परिषद अभी तक 600 दुकानदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं।

अधीक्षण अभियंता की ओर से सोमवार को 21 दुकानदारों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया। इन सभी से अब तक अवैध निर्माण न हटाने का कारण पूछा गया है। इसी के साथ तीन महीने की मियाद खत्म होने को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाने को भी कहा गया है। इसका खर्चा भी दुकानदारों से वसूला जाएगा।
 

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Notices to vacate shops have been pasted on 21 shopkeepers in Central Market 661/6
मेरठ का सेंट्रल मार्केट - फोटो : अमर उजाला
661/6 में इन दुकानदारों के नाम से लगे नोटिस
- वीर सिंह पुत्र भिनका सिंह
- राजेंद्र कुमार बड़जात्या
- राजीव गुप्ता पुत्र हरि राम गुप्ता
- सुषमा शर्मा पत्नी रामकुमार शर्मा
- निशि गोयल पत्नी संजय गोयल
- चंद्र प्रकाश गोयल पुत्र मुरारी लाल
- जगप्रीत कौर पत्नी संदीप सिंह
- अमरजीत पुत्र इकबाल सिंह
- संदीप सिंह पुत्र हरभजन सिंह
- विनोद अरोड़ा पुत्र केएल अरोड़ा
- हरेंद्र चौहान मैसर्स दुआ गारमेंट्स
- मंदीप सिंह मैसर्स सरदार जी प्रिंट
- रजत अरोड़ा पुत्र विनोद अरोड़ा
- राकेश मदान
- संगीता जैन मैसर्स एमजी एसोसिएट्स
- शकुन्तला देवी मैसर्स हंसिका फैशन
- पूनम मेहंदीरत्ता मैसर्स एमआई स्टोर
- संगीता वाधवा पत्नी किशोर वाधवा
- अलक अरोड़ा
- प्रतीक वाधवा पुत्र किशोर वाधवा
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