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एसआईआर अभियान: 6 जनवरी से मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां, 6 मार्च को अंतिम सूची

Fri, 02 Jan 2026 11:43 AM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: डिंपल सिरोही Updated Fri, 02 Jan 2026 11:43 AM IST
सार

मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित ग्रैंड फाइव रिजॉर्ट में बुधवार रात नए साल के कार्यक्रम के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर कुछ युवकों ने मंडप के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों पर हमला कर दिया।

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Meerut SIR Campaign: Claims and Objections on Voter List from January 6, Final Roll on March 6
पश्चिम बंगाल में एसआईआर - फोटो : डीडी न्यूज

विस्तार

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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत कराए गए सर्वे के बाद मतदाता सूची का प्रारूप 6 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 6 फरवरी तक चलेगी।

एक माह तक चलेगी दावा-आपत्ति प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी से मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने का अवसर मतदाताओं को मिलेगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 27 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 3 मार्च तक आयोग से अनुमति प्राप्त कर 6 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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अनमैप्ड मतदाताओं का होगा सत्यापन
एसआईआर अभियान के तहत अनमैप्ड श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस जारी कर सत्यापन कराया जाएगा। संबंधित गणना प्रपत्रों पर जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा, ताकि सूची पूरी तरह त्रुटिरहित बनाई जा सके।

18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन
1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी आयु 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी होगी, वे भी अग्रिम रूप से फार्म-6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय पर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे।

इन कार्यों के लिए भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता नाम में संशोधन, पता परिवर्तन और डुप्लीकेट वोटर कार्ड प्राप्त करने के लिए भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इन दस्तावेजों से होगा नामांकन
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए केंद्र या राज्य सरकार का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित अन्य वैध दस्तावेज मान्य होंगे। आधार कार्ड आयोग के निर्देशों के अधीन स्वीकार किया जाएगा।

प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते सूची का अवलोकन कर किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन अवश्य करें।

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