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मेरठ: पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने पर 13 को फैसला, ये था मामला

Fri, 07 Jan 2022 05:51 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 07 Jan 2022 05:51 PM IST
सार

शाहिद अखलाक का मामला डीएम कोर्ट में पहुंच गया है। अब 13 जनवरी को डीएम कोर्ट में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का पिस्टल का लाइसेंस निरस्त होने के मामले में सुनवाई होगी।

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Meerut News: The decision will be taken on January 13 on cancellation of the arms license of former MP Shahid Akhlaq
शाहिद अखलाक और डीएम के. बालाजी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने के मामले में डीएम कोर्ट में 13 जनवरी को सुनवाई होगी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने गुदड़ी बाजार में वर्ष 2019 में हुई फायरिंग के मामले में अखलाक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति डीएम से की थी। गुरुवार को वकील ने डीएम कोर्ट में अखलाक का जवाब दाखिल किया है। 

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वर्ष 2019 में कोतवाली के गुदड़ी बाजार में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक और बेटे शाकिब अखलाक पर घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप लगा था। मुकदमा दर्ज कर राशिद अखलाक को जेल भेज दिया था, जबकि शाकिब का नाम विवेचना में निकाल दिया गया था। 
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आरोप है कि फायरिंग पूर्व सांसद की लाइसेंसी पिस्टल से की गई थी। तत्कालीन एसएसपी अजय साहनी ने भी इस घटना के बाद पिस्टल जमा करने के आदेश दिए थे। हालांकि इंस्पेक्टर कोतवाली अमरदीप लाल का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर पिस्टल थाने से रिलीज कर दी गई थी। इसलिए यह पिस्टल अब मालखाने में नहीं पूर्व सांसद के पास ही है।
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अब एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने डीएम के. बालाजी को शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी। अब इस मामले में डीएम कोर्ट में 13 जनवरी की तारीख लगी है। 

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डीएम को भेजी रिपोर्ट
लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों के आचरण की जांच कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। - प्रभाकर चौधरी एसएसपी, मेरठ

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