फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Medical Police Station Case: Six accused arrested but released after 12 hours

थाने पर बैनर: पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल, रिहा हुए भाजपा कार्यकर्ता, खूब वायरल हुआ था मामला

Sat, 28 May 2022 11:29 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Sat, 28 May 2022 11:29 PM IST
सार

थाने पर बैनर लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन आरोपी 12 घंटे में ही रिहा हो गए। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन
Meerut Medical Police Station Case: Six accused arrested but released after 12 hours
मेडिकल थाने पर लगा बैनर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ में मेडिकल थाने पर बैनर लगाने के मामले में सियायत गरमाईं तो प्रदेश भर में मामला गूंज गया। विधायक और मंत्रियों के फोन भी पुलिस अधिकारियों के पास खूब घनघनाए। विवादित बैनर लगाने वाले छह आरोपियों की गिरफ्तारी शुक्रवार देर रात करीब तीन बजे हो गई थी, लेकिन शनिवार सुबह से ही सिफारिशों का दौर चल रहा था। नामजद छह आरोपियों को दोपहर में कोर्ट में पेश कर दिया गया। यहां से उनकी जमानत पर रिहाई हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की कमजोर विवेचना के चलते ऐसा हुआ है।

विज्ञापन


दरअसल, थाने के गेट पर विवादित बैनर लगने के बाद से मामला तूल पकड़ा था। रात में ही एसएसपी ने पुलिस की पांच टीम गठित की और फिर ताबड़तोड़ दबिश देने का काम शुरू कराया था। पुलिस ने शुक्रवार रात तीन बजे घेराबंदी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हें थाने से छुड़वाने के लिए पुलिस अधिकारियों से सिफारिशों का दौर चलता रहा।
विज्ञापन


पुलिस ने रातभर मेहनत कर पकड़े आरोपी 
एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि रातभर मेहनत करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 147, 352, 353, 505 और सात क्रिमनल एक्ट की धारा लगाई है। कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिली है। इसके बारे में अब क्या कहना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: शहादत: अंकित को गोली लगी है.., परिवार को संभालना, एक कॉल से घर में पसरा मातम, आंसू बहाते कटी परिजनों की रात

वहीं, सरकारी अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार ने बताया कि न्यायालय ने सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने के आदेश पारित कर दिए हैं। आरोपियों के अधिवक्ता अनुज शर्मा ने बताया है कि समय अभाव के कारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार के निजी मुचलका पर छोड़े जाने के आदेश देते हुए अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि नियत की है

ये थे बैनर लगाने वाले आरोपी
भाजपा कार्यकर्ताओं शंभू पहलवान, सागर पोसवाल, कुलदीप मसूरी, अंकुर चौधरी, अमित भड़ाना और अमर शर्मा ने थाने पर बैनर लगाया था। दरअसल, शास्त्रीनगर के एक पारिवारिक विवाद में एक पक्ष की ओर से शुक्रवार दोपहर भाजपा कार्यकर्ता मेडिकल थाने पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हंगामा करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने थाने से भगा दिया। इस पर भाजपाइयों ने हंगामा करते हुए थाने में धरना-प्रदर्शन किया था। इसी दौरान भाजपाइयों ने मेडिकल थाने के गेट पर एक बैनर लगा दिया था। इस पर लिखा- मेडिकल थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं का आना मना है। 

यह भी पढ़ें: Murder: मोहब्बत से शादी तक पहुंचा रिश्ता, फिर मारपीट करने लगा पति, खाने के लिए नहीं देता था रोटी, देखें मर्डर की तस्वीरें

यह मामला संज्ञान में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी की थी। इसके बाद इस घटना पर सियासत तेज हो गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed