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डीएम बोले- गोकशी हुई तो जिम्मेदार होंगे थानेदार, पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Sat, 08 Dec 2018 01:05 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Updated Sat, 08 Dec 2018 01:05 PM IST
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Meerut, DM anil dhingra said police officer will be responsible for gokashi
डीएम अनिल ढींगरा - फोटो : अमर उजाला

मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखें। अवैध तरीके से किसी काम को न होने दें। डीएम ने गोकशी के मामले पर कहा कि यदि कहीं भी गोकशी हुई तो संबंधित थानेदार जिम्मेदार होंगे। 

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शुक्रवार को बचत भवन में कानून व्यवस्था की बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह अपने थाना क्षेत्र में जहां भी बिना अनुमति वाले लाउड स्पीकर नहीं हटे हैं, वहां से तत्काल हटवायें। एसडीएम व पुलिस अधिकारी मिलकर अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं व उस क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठकें भी आयोजित करें। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द भंग न होने पाए।

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एसएसपी अखिलेश कुमार ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वह अपने क्षेत्र के जिला बदर किये गये लोगों व असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। यदि कोई जिला बदर व्यक्ति जनपद में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें।

गोकशी व गौ- तस्करी किसी भी कीमत पर न होने दें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई पाई गई तो बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में एडीएम सिटी मुकेश चंद्र, एसपी सिटी रणविजय सिंह, एसपी क्राइम बीपी अशोक, एसपी देहात राजेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह, एसडीएम सदर निशा अनंत, एसडीएम मवाना अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम सरधना अमित भारतीय, एसीएम अमिताभ यादव आदि मौजूद रहे।

किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा

डीएम ने कहा कि यदि गोकशी, गौ- तस्कर एवं अवैध स्लॉटर हाउस जैसा अवैध कार्य होना पाया गया तो इसमें संबंधित थानेदारों की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। गोकशी करने वालों पर रासुका जैसी कार्रवाई की जाए।

एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी एक व्हाटसएप ग्रुप बनाकर अपने सूचना तंत्र से सभी सूचनाओं का आदान प्रदान करें। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनपद के स्लॉटर हाउसों पर मानक व कैपेसिटी के अनुरूप कार्यों के लिये नियमित मॉनिटरिंग करें।

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