फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: 14-year-old girl raped, strangled to death when she resisted; court pronounces sentence

Meerut: 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म और विरोध करने पर गला घोंटकर हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Sat, 18 Oct 2025 12:01 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Sat, 18 Oct 2025 12:01 AM IST
सार

फलावदा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले वारदात हुई थी। गाजियाबाद के बडका आरिफपुर निवासी रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में ही है और तीन साल में कोर्ट का फैसला आ गया। 

विज्ञापन
Meerut: 14-year-old girl raped, strangled to death when she resisted; court pronounces sentence
कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

फलावदा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से दुराचार करने और विरोध करने पर हत्या करने वाले को अदालत ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वह गाजियाबाद जनपद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव बडका आरिफपुर का रहने वाला है। घटना के बाद तीन साल में न्यायालय का निर्णय आ गया।
विज्ञापन

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार फलावदा थाने पर एक जून 2022 को एक गांव के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता ने बताया था कि आरोपी रोहित की उनके गांव में ननिहाल है। वह अकसर अपने मामा के घर आता जाता था। एक जून को उनकी नाबालिग बेटी (14) घर के बाहरी हिस्से में अकेली थी, तभी आरोपी रोहित ने घर में घुस कर उसकी बेटी के साथ दुराचार किया और विरोध करने पर उसने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग और परिजन भी आ गए। लोगों ने आरोपी रोहित को मौके से ही पकड़कर फलावदा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दुराचार, हत्या और पॉक्सो में रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने 17 जून 2022 को रोहित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 
 
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो में हुई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र चौहान और कुलदीप मोहन ने पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनते हुए अदालत ने शुक्रवार को रोहित को दोषी पाते हुए हत्या में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 

जेल में ही है हत्यारा रोहित, नहीं मिली जमानत
रोहित बीते तीन साल से जेल मे ही बंद है। उसे हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। शुक्रवार को सजा सुनाने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed