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मुहब्बत हत्याकांड : आरोपियों की जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी याचिका

Sat, 03 Oct 2026 10:49 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:49 PM IST
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Love-related murder case
अविका होटल में 17 फरवरी को की थी हत्या, जलाया था चेहरा और नष्ट किए थे सीसीटीवी फुटेज
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डीजीपी को दिया एसआईटी गठित करने का निर्देश, पुलिस की जांच में लापरवाही का दिया जाएगा हवाला
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। तुर्कमेनिस्तान निवासी मुहब्बत सुनातोव्ना (40) की हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित कर दो माह में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। एएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। मुहब्बत की मां नाजमुदिनोवा गुलनारा के वकील वरुण नारंग का कहना है कि अब तक की जांच में लापरवाही और एसआईटी की जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए याचिका दायर की जाएगी। उनका कहना है कि अभी तक एसआईटी गठित की गई है या नहीं उन्हेें उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से इसकी जानकारी नहीं मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच के लिए तुर्कमेनिस्तान से आई मुहब्बत की मां नाजमुदिनोवा गुलनारा की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया था। हालांकि एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही इस मामले में मवाना थाना प्रभारी पूनम जादौन और उप निरीक्षक प्रीति शर्मा की जांच शुरू करा दी थी।
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मां ने की थी पहचान, डीएनए मिलान से हुई पुष्टि
17 फरवरी को परतापुर के रिठानी स्थित अविका होटल में मुहब्बत की हत्या की गई थी। वारदात के बाद उसका शव मवाना थाना क्षेत्र में ले जाकर खेत में फेंक दिया गया था। 21 फरवरी को पुलिस ने महिला का शव बरामद किया और 26 फरवरी को एक फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली की अर्चिता अरोड़ा मानकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया था। मामले में होटल संचालक देवपुरी निवासी चंचल कुमार उर्फ बंटी, बागपत के जौहडी गांव निवासी गुरमुख, प्रभात नगर निवासी संदीप और खजूरीवाली गली मलियाना निवासी विवेक को गिरफ्तार किया था। रुपये के लेनदेन के विवाद में हत्या का दावा किया गया था। आरोपियों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज आदि नष्ट कर दिए थे। ठोस साक्ष्य न जुटाने के कारण आरोपियों को जमानत मिल गई थी। मुहब्बत की मां ने वीडियो कॉल पर शव के फोटो में ईयररिंग्स आदि देखकर शव की पहचान की थी। पुलिस ने पुष्टि के लिए मुहब्बत के शव के अवशेष और उसकी मां के रक्त से डीएनए का मिलान भी कराया था।
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