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लोकसभा चुनाव 2019: बसपा प्रत्याशी मलूक नागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ये रही बड़ी वजह
Sat, 23 Mar 2019 08:31 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 23 Mar 2019 08:31 PM IST
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मलूक नागर के साथ मंच पर सपा और बसपा नेता
- फोटो : अमर उजाला
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बिजनौर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मलूक नागर ने शनिवार को नवजीवन इंटर कॉलेज मैदान में सभा का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। इसलिए एसडीएम के आदेश पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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बसपा प्रत्याशी मलूक नागर ने शाम के समय नवजीवन इंटर कॉलेज परिसर स्थित मैदान में प्रशासन की बिना अनुमति के सभा का आयोजन किया गया। इसमें उन्होंने मौजूद लोगों से उनके पक्ष में मतदान करके जिताने की अपील की। इसकी जानकारी एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव को लगी। इस पर उन्होंने तहसील कर्मचारी को भेजकर जानकारी करने का आदेश दिया। इस पर उक्त कर्मचारी ने वहां पहुंचकर जायजा लिया।
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इसके बाद एसडीएम को वास्तविकता से अवगत कराया। इस पर एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव ने कोतवाली प्रभारी संजय कुमार को धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस बाबत कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लगी हुई है। इसलिए प्रशासन की बिना अनुमति कोई भी प्रत्याशी आयोजन नहीं कर सकता है। एसडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
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