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Meerut News: बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को उम्रकैद
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तीन बीघा जमीन के विवाद में वर्ष 2020 में शौल्दा गांव में की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। किठौर थाना क्षेत्र के गांव शौल्दा में बड़े भाई राहुल की हत्या करने वाले छोटे भाई संजीव कुमार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन बीघा जमीन की खातिर वारदात को अंजाम दिया गया था। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संंख्या 4 मोहम्मद बाबर खान ने दोषी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मृतक राहुल पुत्र महावीर सिंह की पत्नी प्रीति ने थाना किठौर मेरठ में 18 मार्च 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रीति का कहना था कि उसके पति राहुल को उसके देवर संजीव कुमार ने गोली मार दी थी। अस्पताल में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संजीव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। किठौर थाना क्षेत्र के गांव शौल्दा में बड़े भाई राहुल की हत्या करने वाले छोटे भाई संजीव कुमार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन बीघा जमीन की खातिर वारदात को अंजाम दिया गया था। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संंख्या 4 मोहम्मद बाबर खान ने दोषी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मृतक राहुल पुत्र महावीर सिंह की पत्नी प्रीति ने थाना किठौर मेरठ में 18 मार्च 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रीति का कहना था कि उसके पति राहुल को उसके देवर संजीव कुमार ने गोली मार दी थी। अस्पताल में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संजीव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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