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Meerut News: हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता
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- सरधना बार एसोसिएशन ने न्यायालयों व अधिकारियों को भेजी सूचना, अनुपस्थिति में विपरीत आदेश नहीं करने का अनुरोध
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सहित अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन के तहत सरधना बार एसोसिएशन ने 30 सितंबर को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से क्षेत्र के संबंधित न्यायालयों और अधिकारियों को लिखित सूचना भेज दी गई है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष सैय्यद आरिफ अली एडवोकेट और महामंत्री संजीव पंवार एडवोकेट ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तावित संशोधनों को अधिवक्ता हित में लागू कराने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय के क्रम में बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने की जानकारी दी है।
संबंधित न्यायालयों से अनुरोध किया गया कि अधिवक्ताओं अथवा वादकारियों की अनुपस्थिति के चलते किसी वाद या मुकदमे में विपरीत आदेश पारित न किया जाए। इस संबंध में सिविल जज जूनियर डिवीजन सरधना, उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरधना, दौराला तथा सरूरपुर को भी अवगत कराया गया है।
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सरधना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सहित अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन के तहत सरधना बार एसोसिएशन ने 30 सितंबर को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से क्षेत्र के संबंधित न्यायालयों और अधिकारियों को लिखित सूचना भेज दी गई है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष सैय्यद आरिफ अली एडवोकेट और महामंत्री संजीव पंवार एडवोकेट ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तावित संशोधनों को अधिवक्ता हित में लागू कराने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय के क्रम में बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने की जानकारी दी है।
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संबंधित न्यायालयों से अनुरोध किया गया कि अधिवक्ताओं अथवा वादकारियों की अनुपस्थिति के चलते किसी वाद या मुकदमे में विपरीत आदेश पारित न किया जाए। इस संबंध में सिविल जज जूनियर डिवीजन सरधना, उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरधना, दौराला तथा सरूरपुर को भी अवगत कराया गया है।
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