फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   High Court decision that Meerut Develment Authority is not take action against ex Ministro Shahid Akhlaq

UP: पूर्व मंत्री शाहिद अखलाक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मीट फैक्टरी पर आया ये आदेश, मेडा को लगा झटका

Fri, 08 Dec 2023 10:39 AM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 08 Dec 2023 10:39 AM IST
सार

Meerut News : मेडा के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने पूर्व सांसद को एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
High Court decision that Meerut Develment Authority is not take action against ex Ministro Shahid Akhlaq
पूर्व सांसद शाहिद अखलाक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पूर्व सांसद की फैक्टरी सील करने को लेकर मेडा के आदेश पर रोक लगा दी है। मेडा के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने पूर्व सांसद को एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पुरानी दलीलों के साथ ही नए जवाब का भी संज्ञान लेकर मेडा पक्ष सुने। अंतिम निर्णय न होने तक सीलिंग की कार्रवाई न की जाए।

विज्ञापन

मेडा अफसरों के मुताबिक, मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हापुड़ रोड पर कोऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ पर मीट फैक्टरी संचालित की जा रही है। जबकि इसका नक्शा मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से है। फैक्टरी संचालक मीट प्रोसेसिंग प्लांट का नक्शा प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इस पर सीलिंग के आदेश दिए गए थे।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ में गरजा बुलडोजर: कार्रवाई से मचा हड़कंप, 'ध्वस्तीकरण के बाद फिर किया अवैध निर्माण तो लगेगा गुंडा एक्ट'

विज्ञापन
विज्ञापन

पूर्व सांसद शाहिद अखलाक ने बताया कि चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और डी रमेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार दिसंबर को की। बृहस्पतिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया है कि मेडा याचिकाकर्ता के रखे गए पक्ष को देखकर एक आदेश निकाले, जिसमें याचिकाकर्ता की पुरानी दलीलों और एक सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने वाले जवाबों का संज्ञान ले। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक सीलिंग आदि की कोई कार्रवाई न की जाए।

यह भी पढ़ें: Meerut: पीछे बैठे कपल को देखकर लगी गड़बड़, कैब चालक ने सीधा थाने पहुंचा दी कार, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed