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बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देगी आसान किस्त योजना
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मेरठ। बिजली विभाग द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई ‘आसान किस्त योजना’ का सोमवार को पीवीवीएनएल एमडी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शुभारंभ कर दिया।
ऊर्जा भवन में योजना के बारे में जानकारी देते हुए बंगारी ने बताया कि 4 किलोवाट लोड तक के शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बकायेदार उपभोक्ता को अपनी बकाया मूल धनराशि का 5 फीसदी अथवा न्यूनतम 1500 रुपये के साथ वर्तमान बिल जमा करना होगा। पंजीकरण के बाद शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता अधिकतम बराबर 12 किस्तों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम बराबर 24 किस्तों में बकाया मूल धनराशि जमा करने की सुविधा दी जाएगी। मासिक किस्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपये होगी। बंगारी ने बताया कि प्रत्येक मासिक किस्त के साथ उस माह का विद्युत बिल भी जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं कारणों से उपभोक्ता एक मासिक किस्त व वर्तमान बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे आगामी माह में दो किस्त एवं दोनों माह का बिल जमा करना होगा। लगातार दो मासिक किस्त एवं दो माह का वर्तमान बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा सभी मासिक किस्तों एवं उसके वर्तमान सभी मासिक बिल जमा करने पर 31 अक्तूबर 2019 तक के बकाये पर लगा सरचार्ज हटा दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण निरस्त होगा उन्हें सरचार्ज माफी की सुविधा नहीं मिलेगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं। बंगारी ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण एवं बिल संशोधन आदि समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
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ऊर्जा भवन में योजना के बारे में जानकारी देते हुए बंगारी ने बताया कि 4 किलोवाट लोड तक के शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बकायेदार उपभोक्ता को अपनी बकाया मूल धनराशि का 5 फीसदी अथवा न्यूनतम 1500 रुपये के साथ वर्तमान बिल जमा करना होगा। पंजीकरण के बाद शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता अधिकतम बराबर 12 किस्तों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम बराबर 24 किस्तों में बकाया मूल धनराशि जमा करने की सुविधा दी जाएगी। मासिक किस्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपये होगी। बंगारी ने बताया कि प्रत्येक मासिक किस्त के साथ उस माह का विद्युत बिल भी जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं कारणों से उपभोक्ता एक मासिक किस्त व वर्तमान बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे आगामी माह में दो किस्त एवं दोनों माह का बिल जमा करना होगा। लगातार दो मासिक किस्त एवं दो माह का वर्तमान बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा सभी मासिक किस्तों एवं उसके वर्तमान सभी मासिक बिल जमा करने पर 31 अक्तूबर 2019 तक के बकाये पर लगा सरचार्ज हटा दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण निरस्त होगा उन्हें सरचार्ज माफी की सुविधा नहीं मिलेगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं। बंगारी ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण एवं बिल संशोधन आदि समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
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