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जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 6 नवंबर को, 22 अक्तूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
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जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 6 नवंबर को, 22 अक्तूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
मेरठ। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एल्डर्स कमेटी ने वर्ष 2020-21 का चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
एल्डर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एसके जैन ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्तूबर को होगा, जिस पर आपत्ति 20 अक्तूबर तक देनी होगी। 22 अक्तूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। नामांकन पत्र 26 अक्तूबर को महात्मा गांधी सभागार में जमा करने होंगे। 28 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 अक्तूबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा तथा इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
6 नवंबर को प्रात: 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा और 7 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव कराने हेतु आचार संहिता व नियम लागू किए गए। कोई भी प्रत्याशी मतदाता को प्रलोभित नहीं करेगा। प्रत्याशी द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पंफलेट लगाना या चिपकना प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशी एक समय में पांच से अधिक अधिवक्ताओं के साथ प्रचार नहीं कर सकेंगे। वर्तमान कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मतदान यूपी बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर कराया जाएगा।
चुनाव प्रक्रिया जिला बार के महात्मा गांधी सभागार में संपन्न होगी। जिन अधिवक्ताओं का 30 अप्रैल तक का सदस्यता शुल्क जमा नहीं है, वह अपना सदस्यता शुल्क 15 अक्तूबर तक जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
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मेरठ। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एल्डर्स कमेटी ने वर्ष 2020-21 का चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
एल्डर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एसके जैन ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्तूबर को होगा, जिस पर आपत्ति 20 अक्तूबर तक देनी होगी। 22 अक्तूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। नामांकन पत्र 26 अक्तूबर को महात्मा गांधी सभागार में जमा करने होंगे। 28 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 अक्तूबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा तथा इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
6 नवंबर को प्रात: 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा और 7 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव कराने हेतु आचार संहिता व नियम लागू किए गए। कोई भी प्रत्याशी मतदाता को प्रलोभित नहीं करेगा। प्रत्याशी द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पंफलेट लगाना या चिपकना प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशी एक समय में पांच से अधिक अधिवक्ताओं के साथ प्रचार नहीं कर सकेंगे। वर्तमान कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मतदान यूपी बार काउंसिल द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर कराया जाएगा।
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चुनाव प्रक्रिया जिला बार के महात्मा गांधी सभागार में संपन्न होगी। जिन अधिवक्ताओं का 30 अप्रैल तक का सदस्यता शुल्क जमा नहीं है, वह अपना सदस्यता शुल्क 15 अक्तूबर तक जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
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