फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   bjp leader jail in murder

हत्या की धारा में जेल भेजा भाजपा नेता

Sun, 19 Mar 2017 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 19 Mar 2017 01:38 AM IST
विज्ञापन
bjp leader jail in murder
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
 पत्नी की गोली लगने से हुई मौत के मामले में भाजपा नेता कुलदीप तोमर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने हत्या की धारा में रिमांड बनाते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
विज्ञापन

शास्त्रीनगर एल ब्लॉक निवासी भाजपा नेता कुलदीप तोमर की पत्नी पूनम तोमर की 17 फरवरी को गोली लगने से मौत हो गई थी। पूनम के भाई की तहरीर पर मेडिकल पुलिस ने कुलदीप व उसके परिजनों पर हत्या की धारा (302 आईपीसी) में केस दर्ज किया था। शुक्रवार को पुलिस ने कुलदीप तोमर को गिरफ्तार कर एसीजेएम पंचम की कोर्ट में पेश कर गैर इरादतन हत्या (304 ए आईपीसी) की धारा में रिमांड बनाने की प्रार्थना की थी। जिस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए इसे हत्या का मामला बताया था। एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी कुलदीप को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजते हुए उसे शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन

शनिवार को मेडिकल पुलिस ने कुलदीप को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। न्यायालय सीजेएम संजय सिंह ने रिमांड पर सुनवाई करते हुए आदेश में उल्लेख किया कि पूनम का इलाज करने वाले डॉ. रोहित काम्बोज ने बयान दिया था कि पूनम के कान के आसपास काले रंग का निशान था। दिमाग का कुछ हिस्सा बाहर भी निकला हुआ था। इसके अलावा और भी मेडिकल तथ्यों की जानकारी दी गई। सीजेएम कोर्ट ने मामले को हत्या के दायरे में मानते हुए कुलदीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी किए। वहीं, एसओ मेडिकल धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान पुलिस ने मेडिकल के सभी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए थे। जिसके आधार पर हत्या की धारा में रिमांड बना।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed