बड़ी कार्रवाई: अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, आरोपी ने कुकर्म के बाद किशोर को उतारा था मौत के घाट
- कुकर्म के बाद किशोर की हत्या के मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध
- एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई प्रकरण की सुनवाई
- बिनौली थाना क्षेत्र के जौहड़ी गांव में छह साल पहले की गई थी वारदात
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने छह साल पहले किशोर के साथ कुकर्म किया था। फिर बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी।
ये था पूरा मामला
बिनौली थाना क्षेत्र के जौहड़ी गांव में छह साल पहले अनुसूचित जाति के किशोर की कुकर्म के बाद गला रेतकर हत्या के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ था। एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। सजा के प्रश्न पर आज सुनवाई होगी।
एडीजीसी राजीव तोमर और अनुज ढाका ने बताया कि नौ मार्च 2014 को जौहड़ी गांव से एक किशोर संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। दस मार्च को गांव के ही घर से किशोर का गला कटा शव बरामद हुआ था। मृतक के चाचा ने गांव के पास के ईंट भट्टे के चौकीदार खेड़ा हटाना गांव निवासी कर्मवीर और उसके दो साथियों के खिलाफ हत्या, एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच कर कर्मवीर और कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त कर्मवीर पर दोष सिद्ध किया है।
यह भी पढ़ें: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने पिता-पुत्री समेत तीन को कुचला, मौके पर मौत, परिवार में मचा कोहराम
किशोर को दिया था दस रुपये का लालच
पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने किशोर को दस रुपये का लालच दिया था। किशोर बहकावे में आकर उसके साथ चला गया था। किसी ग्रामीण ने किशोर को अभियुक्त के साथ जाते हुए देख लिया था। पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ था।
इन्हें मिल गई राहत
इस वारदात में जांच के घेरे में आए तीन लोगों को राहत मिल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयवीर सिंह तोमर ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में कुलदीप को अदालत ने बरी कर कर दिया। इसके अलावा सत्तू और धर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उनके नाम भी पुलिस जांच में निकाल दिए गए थे।
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/