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अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, मासूम बच्ची से किया था दुष्कर्म

Mon, 17 Dec 2018 06:17 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Mon, 17 Dec 2018 06:17 PM IST
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Baghpat: man got ten years prison for molested a girl child
अदालत ने सुनाई सजा

यूपी के बागपत में अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद्र दिवाकर की कोर्ट ने रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले दो साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई। 

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अपर शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र यादव ने बताया कि रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 मार्च 2016 को शाम साढ़े सात बजे उधम पुत्र महेंद्र निवासी मोहम्मदपुर राय सिंह थाना भौंरा कला जनपद मुजफ्फरनगर दो वर्षीय मासूम को घुमाने के बहाने घर से लग गया।
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बच्ची का परिवार ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। काफी देर तक जब वह बच्ची को वापस लेकर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। रात्रि साढ़े 11 बजे के लगभग जंगल में आरोपी को बच्ची से दुष्कर्म कर परिजनों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा।

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रमाला थाने पर ऊधम के खिलाफ धारा 376 और बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। यह मामला प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र दिवाकर की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए।

सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनाई हुई। अभियुक्त को धारा 376 में दस साल की सजा, 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो एक्ट में साल साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों सजाए साथ-साथ चलेगा।

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