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रिश्वत लेने वाले लेखपाल को चार साल की कैद
Updated Sun, 24 Dec 2017 02:38 AM IST
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मेरठ। पट्टे की जमीन नापने की एवज में दो हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले तहसील सिकंदराऊ के लेखपाल यासीन खान पुत्र शहजाद खान को स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ विनय द्विवेदी ने चार साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी महावीर निवासी ग्राम सराय थाना सिकंदराऊ जिला हाथरस ने एसपी सतर्कता अधिष्ठान आगरा से इसकी शिकायत की थी। महावीर को सन 1975 में भूमिहीन व अनुसूचित जाति होने के कारण पट्टे पर जमीन मिली थी। लेकिन उसे कब्जा नहीं मिल रहा था। जमीन नापने के नाम पर दो हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने लेखपाल यासीन को 14 नवंबर 2003 को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में सरकारी वकील देवकी नंदन शर्मा ने सात गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी महावीर निवासी ग्राम सराय थाना सिकंदराऊ जिला हाथरस ने एसपी सतर्कता अधिष्ठान आगरा से इसकी शिकायत की थी। महावीर को सन 1975 में भूमिहीन व अनुसूचित जाति होने के कारण पट्टे पर जमीन मिली थी। लेकिन उसे कब्जा नहीं मिल रहा था। जमीन नापने के नाम पर दो हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने लेखपाल यासीन को 14 नवंबर 2003 को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में सरकारी वकील देवकी नंदन शर्मा ने सात गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
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