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जानलेवा हमले में तीन दोषियों को सजा
Updated Sat, 22 Jul 2017 07:42 PM IST
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-7 लक्ष्मीकांत शुक्ल ने कार में मांस पकड़े जाने और जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास और जुुर्माने की सजा से दंडित किया है। घटना फलावदा क्षेत्र में घटी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फलावदा क्षेत्र के रहने वाले सदन पाल ने करीब आठ साल पहले एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग मारुति कार में मास भरकर ले जा रहे हैं। सूचना पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर कार की घेराबंदी की थी। जिस पर आरोपियों ने अवैध हथियारों से उन पर फायरिंग कर दी थी। जिसमें वे बाल-बाल बचे थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जीशान, रहमान और दिलशाद को कार में मांस लेकर जाने और जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और जुुर्माने की सजा सुनाई।
- आठ साल पहले फलावदा क्षेत्र में हुई थी घटना
- कार में मीट ले जाने की सूचना पर की थी ग्रामीणों ने घेराबंदी
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फलावदा क्षेत्र के रहने वाले सदन पाल ने करीब आठ साल पहले एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग मारुति कार में मास भरकर ले जा रहे हैं। सूचना पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर कार की घेराबंदी की थी। जिस पर आरोपियों ने अवैध हथियारों से उन पर फायरिंग कर दी थी। जिसमें वे बाल-बाल बचे थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जीशान, रहमान और दिलशाद को कार में मांस लेकर जाने और जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और जुुर्माने की सजा सुनाई।
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- आठ साल पहले फलावदा क्षेत्र में हुई थी घटना
- कार में मीट ले जाने की सूचना पर की थी ग्रामीणों ने घेराबंदी