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हत्यारे पति को उम्रकैद
Updated Wed, 19 Jul 2017 10:18 PM IST
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-13 एके श्रीवास्तव ने पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विवाहिता सोनवीरी के भाई विजेंद्र सिंह ने थाना कंकरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी गांव दायमपुर कंकरखेड़ा निवासी मनोज पुत्र पीतम सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति दहेज की मांग करता था। मामला इतना बढ़ा कि उसके पति ने सोनवीरी की हत्या कर दी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से फरजाना मकसूद ने 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्नी की हत्या करने के दोषी मनोज को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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विवाहिता सोनवीरी के भाई विजेंद्र सिंह ने थाना कंकरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी गांव दायमपुर कंकरखेड़ा निवासी मनोज पुत्र पीतम सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति दहेज की मांग करता था। मामला इतना बढ़ा कि उसके पति ने सोनवीरी की हत्या कर दी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से फरजाना मकसूद ने 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्नी की हत्या करने के दोषी मनोज को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।