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न्यायालय के आदेश पर बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधडी का मुकदमा दर्ज।

Thu, 08 Jun 2017 01:03 AM IST
Updated Thu, 08 Jun 2017 01:03 AM IST
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न्यायालय के आदेश पर बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधडी का मुकदमा दर्ज।
खेकड़ा। न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र के ग्राम विनयपुर निवासी ने रटौल सिंडिकेट बैंक शाखा के प्रबंधक के खिलाफ दो लाख इकतालीस हजार रुपये खाते से फर्जी ढंग से निकालने का आरोप लगाकर खेकड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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क्षेत्र के ग्राम विनयपुर निवासी चंद्रपाल ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा तीन फरवरी को वह रटौल स्थित सिंडिकेट बैंक शाखा में अपने खाते की एंट्री कराने पहुंचा तो उसके खाते से धोखाधड़ी करके दो लाख इकतालीस हजार रुपये निकलने की जानकारी मिली। इसकी शिकायत उसने पहले शाखा प्रबंधक से की। शाखा प्रबंधक ने कोई बात नहीं सुनी। साथ ही पुलिस ने भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्यायालय ने खेकड़ा थाना पुलिस को पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शिकायतकर्ता चंद्रपाल की तरफ से सिंडिकेट बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी देवेंद्र विष्ट ने बताया मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी।
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