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UP: दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा, आठ साल पहले तीन दरिंदों ने की थी दरिंदगी

Thu, 17 Nov 2022 09:17 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 17 Nov 2022 09:17 PM IST
सार

सहारनपुर समाचार : अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि तीन दरिंदों ने आठ साल पहले युवती के साथ दरिंदगी की थी।

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Court sentences accused to seven years in sexual assault case in Saharanpur
अदालत।

विस्तार

अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए ग्राम रेडी ताजपुर थाना बेहट निवासी राजू को सात वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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सहारनपुर जनपद में सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 26 जून 2014 को थाना सरसावा के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की को पड़ोस में रहने वाली खुर्शीदा किसी काम के बहाने अपने घर पर बुला कर ले गई। वहां पर पहले से मौजूद राजू, अनीस और जाकिर ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में राजू उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया। 
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वहीं 20 सितंबर 2014 को किशोरी राजू के चुंगल से निकलकर वापस अपने घर पहुंची। पीड़िता के परिवार वाले उसे थाने ले गए, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने 22 सितंबर 2014 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के उपरांत राजू के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और 3/4पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट कल्पना पांडे ने राजू को सात साल की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अन्य तीनों आरोपियों की पत्रावली प्रथक चल रही है।
 

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