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मर्डर केस: 7 हत्यारोपियों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, पीड़ितों को मिला इंसाफ

Tue, 20 Nov 2018 05:26 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 20 Nov 2018 05:26 PM IST
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Court sentenced to death seven accused in murder case eight years ago in Muzaffarnagar
यूपी के मुजफ्फरनगर में आठ साल पहले शाहपुर थाने के गांव हरसौली में हुई नसीम की हत्या के मुकदमे में अदालत ने 7 मुलजिमों को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलकांत ने बताया कि घटना 25 फरवरी 2010 की है।
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शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसौली में वॉलीबॉल खेलते हुए नसीम व उसके भाई खलील का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। इसके बाद दूसरे पक्ष के सादिक, शाहिद, अरशद, राशिद, सरफराज, फारुख व मुमताज देसी बंदूक व तमंचे लेकर उनके घर पर चढ़ आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से नसीम व खलील के अलावा रेयान और शाकिर भी घायल हुए।  
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मामले में घायल नसीम की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि खलील को भर्ती कर लिया गया था। शाकिर और रेयान को डॉक्टरी सहायता देकर घर भेज दिया गया था। नसीम की हत्या व खलील के घायल होने पर हरसौली निवासी इरफान ने सात हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस में दूसरे पक्ष की ओर से भी शौकत ने मृतक नसीम, घायल खलील, शाकिर व रेयान के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। 

मामला सेशन्स कोर्ट के सुपुर्द होने के बाद एकादश सेशन्स कोर्ट के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ। एडीजीसी कमलकांत ने नसीम की हत्या के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए घायल हुए खलील, शाकिर व रेयान समेत कुल नौ गवाह पेश किए। 

गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी सात अभियुक्तों सरफराज, शाहिद, अरशद, सादिक, राशिद, फारुख और मुमताज को नसीम की हत्या व अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

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