कार्टूनिस्ट प्रकरण: याकूब कुरैशी का फिर खंगाला गया रिकॉर्ड, पत्नी संजीदा को राहत, घर से हटेगी सील
याकूब कुरैशी हजरत पैगंबर साहब का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट पर इनाम बोला था। जिसका मुकदमा देहली गेट थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि याकूब कुरैशी ने केस डायरी गायब करा दी। वहीं मामले में याकूब की पत्नी को कोर्ट से राहत मिल गई है।
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मेरठ में 2006 में डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले 51 करोड़ इनाम के तौर पर देने की घोषणा करने वाले पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की घेराबंदी करने के लिए पुलिस ने पुराना रिकॉर्ड खंगाल लिया है। याकूब कुरैशी हजरत पैगंबर साहब का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट पर इनाम बोला था। जिसका मुकदमा देहली गेट थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि याकूब कुरैशी ने केस डायरी गायब करा दी। शुक्रवार देर रात सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया देहली गेट थाने में पहुंचे और याकूब कुरैशी के मुकदमे की फिर से जांच शुरू कराने के लिए पुराना रिकॉर्ड खंगाला।
याकूब की पत्नी संजीदा को मिली राहत
जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत ने मीट फैक्टरी मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के मकानों से सील हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मकानों में याकूब कुरैशी और उनके पुत्र फिरोज कुरैशी की चल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।
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जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने अवगत कराया कि मकान नंबर 1113 और 1113ए, सराय बहलीम याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के स्वामित्व के हैं और संजीदा बेगम जमानत पर हैं। पुलिस ने याकूब और उनके बेटे फिरोज कुरैशी के फरार होने के चलते संजीदा के मकानों को सील कर दिया। अवर न्यायालय ने पुलिस की कार्यवाही को गलत मानते हुए पूर्व में ही मकानों से सील हटाने के आदेश छह अगस्त को दिए थे।
उन्होंने बताया कि अब सरकारी पक्ष की ओर से सील हटाने के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई थी। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मकानों से सील हटाने के पूर्व के आदेश को ही सही माना है।
वहीं सीओ कोतवाली का कहना है कि कार्टूनिस्ट मामले में दोबारा से केस डायरी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस मामले में भी चार्जशीट लगाकर शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।