फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Cartoonist casecrecord reconstructed former minister made case diary disappear

कार्टूनिस्ट प्रकरण: याकूब कुरैशी का फिर खंगाला गया रिकॉर्ड, पत्नी संजीदा को राहत, घर से हटेगी सील

Sat, 17 Sep 2022 08:39 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 17 Sep 2022 08:39 AM IST
सार

याकूब कुरैशी हजरत पैगंबर साहब का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट पर इनाम बोला था। जिसका मुकदमा देहली गेट थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि याकूब कुरैशी ने केस डायरी गायब करा दी। वहीं मामले में याकूब की पत्नी को कोर्ट से राहत मिल गई है।

विज्ञापन
Cartoonist casecrecord reconstructed former minister made case diary disappear
हाजी याकूब कुरैशी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ में 2006 में डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले 51 करोड़ इनाम के तौर पर देने की घोषणा करने वाले पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की घेराबंदी करने के लिए पुलिस ने पुराना रिकॉर्ड खंगाल लिया है। याकूब कुरैशी हजरत पैगंबर साहब का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट पर इनाम बोला था। जिसका मुकदमा देहली गेट थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि याकूब कुरैशी ने केस डायरी गायब करा दी। शुक्रवार देर रात सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया देहली गेट थाने में पहुंचे और याकूब कुरैशी के मुकदमे की फिर से जांच शुरू कराने के लिए पुराना रिकॉर्ड खंगाला। 

विज्ञापन


याकूब की पत्नी संजीदा को मिली राहत
जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत ने मीट फैक्टरी मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के मकानों से सील हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मकानों में याकूब कुरैशी और उनके पुत्र फिरोज कुरैशी की चल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Sports: दिव्यांग खिलाड़ी की दर्दनाक दास्तां, शरीर में 194 टांके और छह महीने कोमा में रहीं, फिर छू लिया आसमान

विज्ञापन
विज्ञापन

जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने अवगत कराया कि मकान नंबर 1113 और 1113ए, सराय बहलीम याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के स्वामित्व के हैं और संजीदा बेगम जमानत पर हैं। पुलिस ने याकूब और उनके बेटे फिरोज कुरैशी के फरार होने के चलते संजीदा के मकानों को सील कर दिया। अवर न्यायालय ने पुलिस की कार्यवाही को गलत मानते हुए पूर्व में ही मकानों से सील हटाने के आदेश छह अगस्त को दिए थे।

उन्होंने बताया कि अब सरकारी पक्ष की ओर से सील हटाने के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई थी। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मकानों से सील हटाने के पूर्व के आदेश को ही सही माना है।

वहीं सीओ कोतवाली का कहना है कि कार्टूनिस्ट मामले में दोबारा से केस डायरी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस मामले में भी चार्जशीट लगाकर शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed