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राजबाला की जमानत याचिका खारिज
Updated Fri, 08 Dec 2017 01:17 AM IST
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बागपत/हरिद्वार। रुड़की के डाक्टर एनडी अरोड़ा से रंगदारी मांगने के प्रकरण में गिरफ्तार हुई कुख्यात सुनील राठी की मां राजबाला की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने रुड़की के दो चिकित्सकों से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। हरिद्वार पुलिस ने एक चिकित्सक की ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए राठी की मां राजबाला और राठी के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने राजबाला की निशानदेही पर नारसन क्षेत्र से पिस्टल बरामद की थी। राठी की मां की जमानत याचिका रुड़की की अदालत से नामंजूर हो गई थी। तब से हरिद्वार की अदालत में राजबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई बार-बार टल रही थी। पिछले दिनों चार बार सुनवाई टली। बृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राजबाला की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने जमानत को लेकर अपना तर्क दिया। इधर, सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट के सामने अपना तर्क रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद राजबाला की जमानत नामंजूर कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने इसकी पुष्टि की।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने रुड़की के दो चिकित्सकों से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। हरिद्वार पुलिस ने एक चिकित्सक की ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए राठी की मां राजबाला और राठी के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने राजबाला की निशानदेही पर नारसन क्षेत्र से पिस्टल बरामद की थी। राठी की मां की जमानत याचिका रुड़की की अदालत से नामंजूर हो गई थी। तब से हरिद्वार की अदालत में राजबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई बार-बार टल रही थी। पिछले दिनों चार बार सुनवाई टली। बृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राजबाला की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने जमानत को लेकर अपना तर्क दिया। इधर, सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट के सामने अपना तर्क रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद राजबाला की जमानत नामंजूर कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने इसकी पुष्टि की।
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