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याचिका खारिज
Updated Sat, 01 Sep 2018 02:44 AM IST
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धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
मेरठ। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राहुल वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार एपेक्स इंटरनेशनल कंपनी के मालिक राहुल वर्मा व संजय गुप्ता ने मेरठ निवासी जितेंद्र गुप्ता से संपर्क किया कि वह 1.05 लाख उनकी कंपनी को दें तो वह उसको रुद्राक्ष, स्फटिक, तुलसी, चंदन, मोती के कार्य के लिए ब्रांच खोलकर देंगे। एक ब्रांच में 300 व्यक्ति रखे जाएंगे, जिनसे 1500-1500 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे। इस प्रकार कई ब्रांच खोली गईं, जिनसे 10 हजार लोग जुड़ गये। जिन्होंने 1500-1500 रुपये जमा कराये थे। इनसे कहा गया था कि सभी को तीन महीने में एक साथ भुगतान किया जाएगा। सात मई 2018 को कंपनी के ऑफिस पर ताला लगा मिला। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी राहुल वर्मा ने जमानत अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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मेरठ। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राहुल वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार एपेक्स इंटरनेशनल कंपनी के मालिक राहुल वर्मा व संजय गुप्ता ने मेरठ निवासी जितेंद्र गुप्ता से संपर्क किया कि वह 1.05 लाख उनकी कंपनी को दें तो वह उसको रुद्राक्ष, स्फटिक, तुलसी, चंदन, मोती के कार्य के लिए ब्रांच खोलकर देंगे। एक ब्रांच में 300 व्यक्ति रखे जाएंगे, जिनसे 1500-1500 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे। इस प्रकार कई ब्रांच खोली गईं, जिनसे 10 हजार लोग जुड़ गये। जिन्होंने 1500-1500 रुपये जमा कराये थे। इनसे कहा गया था कि सभी को तीन महीने में एक साथ भुगतान किया जाएगा। सात मई 2018 को कंपनी के ऑफिस पर ताला लगा मिला। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी राहुल वर्मा ने जमानत अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।