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दहेज नहीं दिया तो तीन तलाक

Thu, 24 Aug 2017 02:31 AM IST
Updated Thu, 24 Aug 2017 02:31 AM IST
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दहेज नहीं दिया तो तीन तलाक
दहेज में कार नहीं लाने पर दिया तलाक
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अमर उजाला ब्यूरो
सरधना।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक निर्णय में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। लेकिन फैसला आने के कुछ ही घंटों बाद लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दीं। नगर के मोहल्ला कमरानवबान निवासी युवक ने दहेज की मांग पूरी न होेने पर गर्भवती पत्नी को पीटने के बाद तलाक दे दिया। मारपीट के कारण महिला का गर्भपात भी हो गया। पीड़िता बुधवार को मायके वालों के साथ थाने पहुंची। उसने आरोपी पति व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मोहल्ला कमरानवाबान निवासी अरशीनिदा पुत्री साबरीन का निकाह छह साल पहले मोहल्ले के सिराज खां पुत्र रियाज खां से हुआ था। अरशीनिदा का आरोप है कि दो बेटे और एक बेटी होने के बाद भी ससुराली दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं। मायके वालों तीन बार उन्हें 50-50 हजार रुपये दिए। इसके बाद भी ससुराली एक सेंट्रो कार और एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर 22 अगस्त को उसके साथ मारपीट की। गले में फंदा डालकर मारने का प्रयास किया। इस कारण उसके गर्भ में पल रहे चार माह के बच्चे का गर्भपात हो गया।
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अरशीनिदा का कहना है कि उसने घटना की जानकारी मायके वालों को दी। मायके वाले ससुराल पहुंचे तो ससुरालियों ने उनके साथ भी अभद्रता की। परिजनों के सामने ही पति ने सिराज खां ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया। मायके वालों ने पति को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। मामले में अरशीनिदा ने बुुधवार को थाने में पति सिराज खां, ससुर रियाज खां, सास मोइना, नंद जीनत, दरक्षा, रिजवाना व चचिया ससुर सलीम आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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खास बातें
ससुरालियों ने तीन बच्चों के साथ गर्भवती महिला को पीटकर घर से निकाला
महिला ने थाने में दी दहेज उत्पीड़न की तहरीर, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
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