{"_id":"64c1889b0557e6a0c90f0cb9","slug":"20-years-imprisonment-for-obscenity-with-a-minor-meerut-news-c-72-1-smrt1021-3893-2023-07-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut News: नाबालिग से अश्लीलता करने पर 20 साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut News: नाबालिग से अश्लीलता करने पर 20 साल का कारावास
Thu, 27 Jul 2023 02:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Thu, 27 Jul 2023 02:27 AM IST
विज्ञापन
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो रामकिशोर पांडे ने बच्ची से अश्लीलता करने के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना रोहटा मेरठ में 26 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार वर्षीय लड़की घर के बाहर खेल रही थी। तभी पास के मोहल्ले में रहने वाला आरोपी उसकी पुत्री को बहका कर ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने सारी बात अपनी मां व बुआ को बताई थी। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि मुकदमे में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया और सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
-- -- -- -- -- --
अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मेरठ। अधिवक्ता एक्ट के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने के आरोप में यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में मेरठ के अधिवक्ता बृजमोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की सुनवाई अनुशासन समिति द्वारा सिविल बार एसोसिएशन गाजियाबाद में 3 और 4 अगस्त को होगी।
विज्ञापन
पांडव नगर के रहने वाले गंगाचरण ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज की थी की उनकी पुत्री क्षितिज का विवाह गांव रिठानी के रहने वाले दीपक कुमार से हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों में अनबन हो गई, इसे लेकर तमाम मुकदमे अदालतों में अधिवक्ता बृजमोहन सिंह ने दर्ज करवाए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि बृजमोहन सिंह की मदद से दीपक कुमार ने उनकी पुत्री से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी की। इस संबंध में गैर कानूनी कार्रवाई करने पर अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। आरोप यह भी है कि बृजमोहन सिंह ने अधिवक्ता होने का फायदा उठाते हुए तमाम गैर कानूनी कार्रवाई रिश्तेदार दीपक कुमार के पक्ष में करवाई। शिकायत मिलने पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में बृजमोहन सिंह पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए नोटिस जारी किया है। बार काउंसिल में 3 और 4 को अगस्त को अपना साक्ष्य दाखिल करने और बहस करने के आदेश बृजमोहन सिंह को दिए हैं। संवाद
विज्ञापन
सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना रोहटा मेरठ में 26 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार वर्षीय लड़की घर के बाहर खेल रही थी। तभी पास के मोहल्ले में रहने वाला आरोपी उसकी पुत्री को बहका कर ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने सारी बात अपनी मां व बुआ को बताई थी। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि मुकदमे में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया और सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मेरठ। अधिवक्ता एक्ट के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने के आरोप में यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में मेरठ के अधिवक्ता बृजमोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की सुनवाई अनुशासन समिति द्वारा सिविल बार एसोसिएशन गाजियाबाद में 3 और 4 अगस्त को होगी।
विज्ञापन
पांडव नगर के रहने वाले गंगाचरण ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज की थी की उनकी पुत्री क्षितिज का विवाह गांव रिठानी के रहने वाले दीपक कुमार से हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों में अनबन हो गई, इसे लेकर तमाम मुकदमे अदालतों में अधिवक्ता बृजमोहन सिंह ने दर्ज करवाए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि बृजमोहन सिंह की मदद से दीपक कुमार ने उनकी पुत्री से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी की। इस संबंध में गैर कानूनी कार्रवाई करने पर अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। आरोप यह भी है कि बृजमोहन सिंह ने अधिवक्ता होने का फायदा उठाते हुए तमाम गैर कानूनी कार्रवाई रिश्तेदार दीपक कुमार के पक्ष में करवाई। शिकायत मिलने पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में बृजमोहन सिंह पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए नोटिस जारी किया है। बार काउंसिल में 3 और 4 को अगस्त को अपना साक्ष्य दाखिल करने और बहस करने के आदेश बृजमोहन सिंह को दिए हैं। संवाद