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मेरठ: भावनपुर में धीरू की हत्या में सात साल बाद फैसला, कोर्ट ने पिता, दो बेटों और पोते को दी उम्रकैद की सजा
Fri, 11 Sep 2026 11:35 PM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Mohd Mustakim
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:35 PM IST
सार
भावनपुर स्थित मानपुर गांव में धीरू की गोली मारकर हत्या की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। चारों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : adobestock
विस्तार
न्यायालय ने सात साल पुराने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें एक पिता, उनके दो बेटे और एक पोता शामिल है। प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 12 जयवीर सिंह नागर ने यह फैसला सुनाया।
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यह मामला 3 नवंबर 2019 को थाना भावनपुर के गांव मानपुर में हुई धीरू की हत्या से जुड़ा है। धीरू की पत्नी निशा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि हत्यारोपियों ने घटना से एक दिन पहले उसके पति धीरू को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन दोपहर एक बजे धीरू को घेरकर मारने का प्रयास किया गया। जब वह भागने लगा तो पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने भी सात गवाह प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को यह फैसला दिया।
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दोषी और सजा का विवरण
न्यायालय ने गांव मानपुर के ही रहने वाले चार आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें विजय सिंह, उनके बेटे मुकेश और राजेश शामिल हैं। मुकेश का बेटा अभिषेक भी दोषियों में शामिल है। इन सभी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही, प्रत्येक पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायालय ने गांव मानपुर के ही रहने वाले चार आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें विजय सिंह, उनके बेटे मुकेश और राजेश शामिल हैं। मुकेश का बेटा अभिषेक भी दोषियों में शामिल है। इन सभी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही, प्रत्येक पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सात साल पुराना मामला
यह घटना सात साल पहले 3 नवंबर 2019 को हुई थी। धीरू की पत्नी निशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके पति को पहले धमकी दी गई थी। अगले दिन दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली जिसके बाद अब फैसला आया है।
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यह घटना सात साल पहले 3 नवंबर 2019 को हुई थी। धीरू की पत्नी निशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके पति को पहले धमकी दी गई थी। अगले दिन दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली जिसके बाद अब फैसला आया है।
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