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राशि शिव सेवा सदन के पक्ष में अवमुक्त कराने का आदेश

Tue, 28 May 2019 02:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 28 May 2019 02:03 AM IST
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राशि शिव सेवा सदन के पक्ष में अवमुक्त कराने का आदेश
राशि शिव सेवा सदन के पक्ष में अवमुक्त कराने का आदेश
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मवाना। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामचंद्र सिंह ने उपजिलाधिकारी को किठौर क्षेत्र शिव सेवा सदन संयुक्त सहकारी समिति एवं एसएम के पेट्रो केमिकल्स इंडिया प्रा. लि. के मध्य विवाद में आदेश दिया। जिसमें विवादित दोनों बैनामे के क्रेतागण जागीर एवं बलवीर की सत्यता संबंधी जांचकर वैधानिक कार्रवाई करने तथा तहसीलदार मवाना को विवादित गेहूं की फसल की धनराशि टहल सिंह सचिव शिव सेवा सदन के पक्ष में अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को लेकर टहल सिंह सचिव शिव सेवा सदन संयुक्त सहकारी समिति मेरठ एवं एसएम के पेट्रो केमिकल्स इंडिया प्रा. लि. के डायरेक्टर नवीन कुमार के मध्य विवाद को देखते हुए तहसीलदार से आख्या प्राप्त की। जिसमें विवादित गेहूं की फसल टहल सिंह सचिव शिव सेवा सदन द्वारा बोई गई थी। जिसमें एसएम के पेट्रो केमिकल्स ने उच्च न्यायालय में याचिका योजित की। जिसमें उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर निस्तारण के आदेश दिए थे। गेहूं की फसल पककर तैयार थी तथा दोनों पक्षों को सुना जाना था। इसलिए तहसीलदार, थाना प्रभारी किठौर को ग्राम प्रधान के माध्यम से फसल को कटवाकर उससे प्राप्त धनराशि को तहसील में जमा करा दिया था।
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बीती नौ मई को टहल सिंह ने सुनवाई के दौरान जागीर सिंह निवासी सैफपुर द्वारा फर्जी तरीके से एसएम के पेट्रो केमिकल्स को पंजीकृत कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीएम प्रशासन ने एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव को विवादित दोनों बैनामे जागीर व बलवीर सिंह की सत्यता संबंधी जांचकर वैधानिक कार्रवाई करने तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस किठौर को विवादित दोनों बैनामों के सत्यता संबंधी जांचकर वैधानिक कार्रवाई करने तथा तहसीलदार मवाना अशोक कुमार गुप्ता को विवादित फसल की राशि टहल सिंह सचिव शिव सेवा सदन के पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश दिया है। एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव का कहना है कि तहसीलदार आज उपस्थित नहीं थे। इसलिए मंगलवार को मामला दिखवाया जाएगा।
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