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कोल्हू मालिक के हत्यारे को आजीवन कारावास
Updated Tue, 28 Aug 2018 02:20 AM IST
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मेरठ। थाना जानी क्षेत्र में करीब 12 साल पहले हुए कोल्हू मालिक आनंद पाल हत्याकांड में एडीजे-7 मो. अशरफ अंसारी ने चार हत्यारों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 अप्रैल 2006 को वादी रोहित पुत्र कुशलपाल ने थाना जानी में दर्ज करायी रिपोर्ट में बताया था कि घटना वाले दिन वह और उसका चाचा आनंद पाल खानपुर महया मार्ग स्थित कोल्हू पर मौजूद थे। इस दौरान वहां पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने आनंद पाल की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आस मोहम्मद, अंसार, इमरान, हारून, अब्दुल व सरफराज निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर, मेरठ के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे-7 में की गई। जहां सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने वादी रोहित कुमार, नेपाल सिंह, जगरोशन सिंह सहित 13 गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने अब्दुल, अंसार, हारून व इमरान को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं, आरोपी आस मोहम्मद और सरफराज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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खास बातें:
12 साल पहले जानी में हुआ था हत्याकांड
दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 अप्रैल 2006 को वादी रोहित पुत्र कुशलपाल ने थाना जानी में दर्ज करायी रिपोर्ट में बताया था कि घटना वाले दिन वह और उसका चाचा आनंद पाल खानपुर महया मार्ग स्थित कोल्हू पर मौजूद थे। इस दौरान वहां पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने आनंद पाल की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आस मोहम्मद, अंसार, इमरान, हारून, अब्दुल व सरफराज निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर, मेरठ के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
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इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे-7 में की गई। जहां सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने वादी रोहित कुमार, नेपाल सिंह, जगरोशन सिंह सहित 13 गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने अब्दुल, अंसार, हारून व इमरान को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं, आरोपी आस मोहम्मद और सरफराज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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खास बातें:
12 साल पहले जानी में हुआ था हत्याकांड
दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी